neerajtimes,com देवबंद – क्षेत्र के किसानों के ट्यूबवैलों से तार चोरी करने वालों व उनसे चोरी के तार खरीदने वाले कबाड़ी की गिरफतारी के मामले में एसीजेएम अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धारा 112 बढाते हुए उनके अपराध को संगठित अपराध की श्रेणी दी है साथ ही 14 दिन की रिमांड स्वीकार की है। पुलिस ने अन्य चोरियों के खुलासा को आरोपियों से पूछताछ के लिए अदालत में रिमांड मांगी थी।
पुलिस ने सोमवार को ट्यूबवैलों के मोटर चोरी कर उनसे तार चोरी करने वाले रोशन कॉलोनी निवासी अमान सना कॉलोनी निवासी आस मोहम्मद व तार खरीदने वाले कबाड़ी मौहल्ला बैरून कोटला निवासी मुशर्रफ फारूकी उर्फ बाबा पुत्र जहीर हसन को तार चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया था कि अमान व आस मोहम्मद ट्यूबवैलों से मोटर चोरी कर उन्हें तोड़कर काॅपर का तार निकालते थे व उसे मुशर्रफ फारूकी उर्फ बाबा को बेचते थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 (2), 317 (4) में मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को पुलिस ने एसीजेएम परविंदर सिंह की अदालत में पूर्व में हुई चोरियों का हवाला देते हुए पूछताछ के लिए आरोपियों की रिमांड मांगी थी। अदालत ने अपराधियों के अपराध की प्रवृत्ति को सामान्य अपराध न मानकर संगठित अपराध मानते हुए इनके खिलाफ दर्ज मुकदमें में धारा 112 को बढाते हुए पुलिस के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने 14 दिन की रिमांड स्वीकार की है। रिपोर्टर – महताब आज़ाद
